अंबेडकरनगर। जिला सत्र न्यायाधीश चंद्रोदय कुमार ने सोमवार को बेवाना इलाके में खेत से घर लौट रहे असलम की कुल्हाड़ी से हत्या के मामले की सुनवाई कर आरोपी प्रवीण उपाध्याय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस पर एक लाख एक हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
बेवाना के रामपुर सकरवारी निवासी सामुल निशा के मुताबिक 23 सितंबर 2017 शाम पांच बजे पति असलम के साथ अपने खेत से फसल देखकर बाइक से वापस लौट रहे थे। सिसवां गांव के पास हाथ में कुल्हाड़ी लेकर आ रहे गांव निवासी प्रवीन उपाध्याय व एक अन्य ने उनकी बाइक को रोककर गालियां देनी शुरू कर दी थीं। विरोध करने पर प्रवीन व उसके साथी ले कुल्हाडी़ से असलम पर कई वार किए थे। घायल होने के बाद बेसुध हो गए थे। घटना को अंजाम देने के आरोपी भाग निकले थे। ससुर मुस्तफा और जेठ सलीम निजी वाहन से असलम को जिला अस्पताल पहुंचाया था, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। तहरीर पर प्रवीण उपाध्याय व एक अन्य पर हत्या की धाराओं में केस दर्ज किया गया था। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि खेत से लौट रहे एक निहत्थे व्यक्ति की निर्मम हत्या थी, इसलिए अधिकतम सजा उचित है। दूसरी ओर, बचाव पक्ष ने उदारता की अपील करते हुए तर्क दिया कि प्रवीण एक युवा व्यक्ति है, जिस पर पहले कोई दोष सिद्ध नहीं हुआ है, और यह कि यह कृत्य एक तत्कालिक गांव के झगड़े का परिणाम था। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है।