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टावरों की स्थापना में मानमानी

Thu, 28 Jan 2016 12:05 AM IST
अबेडकरनगर/अमर उजाला ब्यूरो
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नियमत: सार्वजनिक भवनों व धार्मिक स्थलों के ऊपर, ऐतिहासिक भवनों के निकट, आबादी से 50 मीटर दूर दूरसंचार के टावरों की स्थापना किए जाने के दिशा निर्देश हैं। इसके अलावा इस प्रकार के टावर की स्थापना करने से पूर्व पर्यावरण विभाग से एनओसी प्रमाणपत्र लिया जाना आवश्यक है।
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इन सबके बाद भी जिले में दिशा निर्देशों व नियमों को दरकिनार कर जगह जगह दूरसंचार टावरों की स्थापना की जा रही है। टावर की स्थापना करते समय न तो विद्यालय का ध्यान दिया गया और न ही धार्मिक स्थल का। इतना ही नहीं, सार्वजनिक भवनों की छत पर जगह जगह टावर लगाए गए हैं।

अकबरपुर बस स्टेशन क्षेत्र में बीएनकेबी पीजी कालेज व बीएन इंटर कालेज के बीच बीएसएनएल का टावर लगा दिया गया, जबकि विद्यालयों के आसपास टावर नही लगाए जाने का निर्देश है। अकबरपुर फैजाबाद मार्ग पर एक होटल की छत पर एक निजी दूरसंचार कंपनी का टावर लगा दिया गया है।
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जिला मुख्यालय पर इमामबाग मोहल्ला में एक धार्मिकस्थल के निकट निकट दूरसंचार कंपनी का टावर लगा हुआ है। शहजादपुर में भी सघन आबादी के बीच कई निजी कंपनियों के टावर लगा दिए गए हैं। अकबरपुर रेवले स्टेशन के निकट भी एक निजी दूरसंचार कंपनी का टावर लगा हुआ है।

इन टावरों में से अधिकांश की स्थापना के लिए पर्यावरण विभाग से एनओसी प्रमाणपत्र नहीं लिया गया है। यही हाल जिला मुख्यालय से दूर ग्रामीण क्षेत्रों का भी है। टावर लगाने में ग्रामीण क्षेत्रों में भी मानकों का कोई ध्यान रखा नहीं जाता।
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