बिना पंजीकरण चलने वाले नर्सिंग होम, चिकित्सालय, क्लीनिक, पैथोलॉजी सेंटर, डायग्नोस्टिक सेंटर पर स्वास्थ्य विभाग ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। मुख्य चिकित्साधिकारी ने अपने आदेश में कहा कि बिना पंजीकरण चलने वाले नर्सिंग होम, चिकित्सालय, क्लीनिक, पैथोलॉजी सेंटर, डायग्नोस्टिक सेंटर तुरंत पंजीकरण करवा लें।
जिनकी पंजीकरण वैधता खत्म हो गई है वह भी नवीनीकरण करवा लें। प्रभारी मुख्य चिकित्साधिकारी ने संचालकों को चेतावनी दी कि शासन के सख्त निर्देश है कि अवैध रूप से संचालित होने वाले ऐसे संस्थानों की जांच की जाए।
दोषी मिलने पर संबंधित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। बताया कि इस मामले में उच्च न्यायालय ने भी काफी सख्त रवैया अपनाया है, ऐसे में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।