अंबेडकरनगर। दहेज उत्पीड़न के एक मामले में सत्र न्यायालय ने आरोपी पति की अग्रिम जमानत मंजूर कर ली है। प्रभारी सत्र न्यायाधीश पवन कुमार शुक्ला ने आरोपी को 50 हजार रुपये के व्यक्तिगत बंधपत्र राहत प्रदान की।
महिला थाना अकबरपुर में वर्ष 2020 में सुल्तानपुर जिले के थाना दोस्तपुर क्षेत्र स्थित ग्राम धतुरहा निवासी बजरंगी के विरुद्ध सरिता निषाद ने दहेज प्रताड़ना की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि विवाह के बाद पति और ससुराल पक्ष के लोग अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी न होने पर उसके साथ मारपीट और मानसिक उत्पीड़न किया गया। आरोप था कि अगस्त 2019 में उसे मारपीट कर घर से निकाल दिया गया और दहेज लाने पर ही वापस आने की धमकी दी गई थी। सभी तथ्यों का परीक्षण कर न्यायालय ने अग्रिम जमानत मंजूर कर ली है।