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Ambedkar Nagar News: अश्लील हरकत के दोषी को चार साल का सश्रम कारावास

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अंबेडकरनगर। न्यायालय विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट मोहन कुमार ने शुक्रवार को आठ साल पूर्व किशोरी के साथ अश्लील हरकत करने के दोषी को चार साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। उस पर सात हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है।
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बसखारी एक गांव की महिला के मुताबिक 10 सितंबर 2017 को उसकी नाबालिग बेटी गन्ने के खेत में पत्ती छीलने गई थी। वहां पहले से बैठे रुस्तमपुर निवासी पवन निषाद ने किशोरी के साथ अश्लील हरकत की थी। वह किसी तरह उसके चंगुल से भागी तो आरोपी ने उसका पीछा किया। गाली-गलौज करने के साथ शिकायत करने पर जाने से मार डालने की धमकी दी थी। इसके बाद किशोरी की मां की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी। इसी मामले में कोर्ट ने युवक को दोषी करार देते हुए सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। (संवाद)
दुष्कर्म के आरोपी की जमानत याचिका खारिज

अंबेडकरनगर। किशोरी को बहला फुसलाकर उसके साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के आरोपी की शुक्रवार को कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी है। अकबरपुर के एक गांव निवासी व्यक्ति के मुताबिक उसकी बेटी किसी नंबर पर बात करती थी। 16 जून 2024 की सुबह 11 बजे वह घर से लापता हो गई। काफी खोजबीन के बाद भी कुछ पता नहीं चला।
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17 जून दोपहर 2:45 बजे उनके मोबाइल पर एक फोन आया। दूसरी तरफ से बोल रहे व्यक्ति ने कहा की तुम्हारी बेटी मेरे पास है, आकर इसे ले जाओ। इसके बाद मोबाइल स्विच ऑफ जाने लगा था। अपहरण का केस दर्ज कराने के बाद पुलिस ने नंबर की जांच की तो पता चला कि महोबा भरवारा निवासी अवधेश राजपूत उनकी बेटी को बहला फुसलाकर अपहरण कर उसे हरियाणा ले गया, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। आरोपी के परिजनों ने जमानत याचिका दाखिल की थी। सुनाई के दौरान विशेष न्यायाधीश पॉस्को एक्ट मोहन कुमार ने याचिका खारिज कर दी है। (संवाद)
मारपीट के मामले में तीन पर लगा अर्थदंड
अंबेडकरनगर। अलग-अलग थाना क्षेत्रों के पुराने मामलों में न्यायालय ने अभियुक्तों को अर्थदंड की सजा सुनाई है। बसखारी के 2018 के मारपीट के मामले में विक्की उर्फ विकास निवासी अखरवारा पर एक हजार रुपये जुर्माना लगाया है। अलीगंज के 2021 के वन संरक्षण के मामले में मतीन निवासी खासपुर को दो हजार रुपये, जलालपुर में वर्ष 1996 के बलवा के मामले में अभियुक्त रामलाल निवासी सैदपुर भियाव को जेल में बिताई गई अवधि के अलावा तीन हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। (संवाद)
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