अंबेडकरनगर। मारपीट करने व गंभीर रूप से घायल करने के आरोप में अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय अभिषेक श्रीवास्तव ने मारपीट के तीन आरोपियों को चार-चार वर्ष की सजा सुनाई है। साथ ही अर्थदंड लगाते हुए कहा कि उसे अदा न करने पर चार माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। एडीजीसी दिलीप कुमार सिंह ने बताया कि सम्मनपुर थाने में तीन मई 1997 को दर्ज कराए केस में सभाजीत, रामशबद व छोटेलाल को आरोपी बनाया गया था। इसी मामले में अब सुनवाई पूरी होने के बाद तीनों को कारावास के साथ ही पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया।