अंबेडकरनगर। जलालपुर इलाके में गो हत्या के वर्ष 1995 के गो हत्या के मामले में सीजेएम कोर्ट ने चार दोषियों को सजा सुनाई है। जलालपुर पुलिस ने वर्ष 1995 में गोवध निवारण अधिनियम के मामले में इलाही उर्फ मोहम्मद तिलाही, शहजाद निवासी बंजारनपुरवा महरू मुर्तिहा जनपद बहराइच, रईस अहमद निवासी इस्लामनगर बंजारनटाड़ा नानपारा देहाती बहराइच, शहजाद खां निवासी लतीफपुरवा सैदा जनपद बहराइच के विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया था। कोर्ट ने जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर अभिरक्षा में बिताई गई अवधि की सजा सुनाई।