अंबेडकरनगर। अकबरपुर के महमदपुर निवासी पूर्व विधायक पवन पांडेय और बेटे प्रतीक पांडेय को आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने के मामले में कोर्ट ने दोनोंं को छह-छह माह के साधारण कारावास व दो-दो हजार के जुर्माने से दंडित किया है।
कांस्टेबल लव यादव और मनोज कुमार यादव 10 फरवरी 2022 को विधान सभा चुनाव के दौरान भ्रमणशील थे। तभी पूर्व विधायक अपने बेटे व 150 अज्ञात लोगों के साथ पटेल नगर तिराहे से बिना अनुमति के जुलूस निकाल रहे थे। इस मामले में आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज कराया गया था। पुलिस ने आरोपपत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया था। इसी मामले की सुनवाई करते हुए सोमवार को सीजेएम सुधा यादव ने कारावास व अर्थदंड से दंडित किया है।
पवन पांडेय वर्तमान में जिला कारागार में निरुद्ध है। उस पर नासिरपुर बरवा निवासी चंपा देवी ने पांच मई वर्ष 2022 को करोड़ों रुपये की जमीन की धोखाधड़ी करने का केस दर्ज कराया था। एसटीएफ से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। चार अप्रैल को इस मामले की चंपा देवी की बेटी किरन सिंह ने पवन पांडेय पर गवाही न देने के लिए धमकी देने का भी केस दर्ज कराया है।