अंबेडकरनगर। दूषित व मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री करने वाले 35 कारोबारियों पर आठ लाख अर्थदंड लगाया गया है। प्रयोगशाला की जांच में दूध, दही, रसगुल्ला व रिफाइंड ऑयल आदि खाद्य पदार्थों के नमूने फेल होने के बाद एडीएम वित्त एवं राजस्व न्यायालय में मुदकमा किया गया था। एडीएम डॉ. सदानंद गुप्ता ने मुकदमों में सुनवाई करते हुए मिलावटखोरों पर अर्थदंड लगाया। सभी को जल्द जुर्माने की राशि जमा करने के आदेश दिए गए हैं।
सहायक आयुक्त खाद्य श्रवण कुमार त्रिपाठी के अनुसार जिन व्यापारियों पर कार्रवाई की गई है उनमें आजमगढ़ के भगतपुर के एकलाख अहमद, मीरानपुर सदर के अंजीत वर्मा, मालिक काजू के दुकानदार, कटरिया याकूबपुर के सतगुरू प्रसाद, लखौरी के रमेश सिंह और दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड जालपा शामिल रहे।
इसके अलावा राबीपुर बहाउद्दीनपुर के प्रमोद कुमार वर्मा, कबेलपुर के रहने वाले बलजीत, दूूषित पतीसा बेचने पर टांडा के गौस मोहम्मद, आजादनगर इल्तिफातगंज के सुशील कुमार, राबी बहाउद्दीनपुर के संतोष कुमार व जगदीश कुमार गुप्ता पर भी अर्थदंड ठोका गया। इसके अलावा संतोष कुमार, राम बाबू मोदनवाल, राकेशचंद्र मिश्रा, गिरिजेश यादव पर जुर्माना लगाया है।