अंबेडकरनगर। बसखारी इलाके के वर्ष 2008 में हुए मारपीट के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीता कौशिक ने तीन दोषियों को एक-एक वर्ष कारावास की सजा सुनाई है।
कोर्ट ने मामले में गैर इरादतन हत्या के प्रयास की पुष्टि होने पर रणजीत सिंह निवासी मुजाहिदपुर को पांच वर्ष कारावास की सजा सुनाई है व 10 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। वहीं, एक अन्य मारपीट के मामले में लालता सिंह, इंद्रसेन सिंह व गुड्डी सिंह को एक-एक वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही सभी पर आठ-आठ हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।