अंबेडकरनगर। टांडा क्षेत्र में दो वर्ष पहले धारदार हथियार से हमला करने के दो दोषियों को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम ने पांच-पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। आरोपियों पर 12-12 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
यह घटना टांडा क्षेत्र के सद्दोपुर में हुई थी। गांव के देव नारायण ने 28 जनवरी 2021 को दर्ज कराए केस में कहा था कि फूलचंद्र व रवि ने उसके घर पर हमला कर दिया। कुल्हाड़ी व अन्य धारदार हथियार से हमला कर देव नारायण की मां सूरसती और पत्नी राजकुमारी को घायल कर दिया।दोनों घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया।
पुलिस ने केस दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। जेल भेजे गए दोनों आरोपी बाद में जमानत पर रिहा हो गए। शनिवार को सत्र परीक्षण के दौरान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मीरा गोठलवाल ने दोनों आरोपियों को सजा सुनाई। संवाद