अंबेडकरनगर। आठ वर्ष पहले राजेसुल्तानपुर थाना क्षेत्र में हुई हत्या के मामले में दो सगे भाइयों समेत पांच दाेषियों को अपर जनपद न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपियों पर 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
संतकबीरनगर थाना क्षेत्र के घनघटा निवासी राजेश पाल ने आठ वर्ष पहले दर्ज कराए केस में कहा था कि वह चार पहिया वाहन से परिवार के सदस्यों के साथ गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। कम्हरिया घाट के पास गांव के प्रवीण पाल व अन्य लोग आए और भाई राकेश पाल पर अवैध असलहे से फायर कर दिया। उनकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में घनघटा निवासी सगे भाइयों प्रवीण पाल, श्रवण पाल, अमरेंद्र पाल, उज्ज्वल पाल तथा अतुल सिंह के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेजा। बताया जाता है कि हत्या के एक पुराने मामले को लेकर दोनों पक्षों में तनातनी की स्थिति थी।
अब मामले में एडीजे ने सभी पांच दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। कहा कि अर्थदंड अदा न करने पर छह माह के अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा भुगतनी होगी। (संवाद)