अंबेडकरनगर। भीटी क्षेत्र के एक मामले में मारपीट, धमकी और अन्य धाराओं में नामजद पांच आरोपियों को अदालत से जमानत मिल गई। अपर सिविल जज (जूडि) द्वितीय/जेएम डॉ. रणंजय सिंह की अदालत ने सौरभ सिंह उर्फ लकी, शिखर सिंह, दीपक, रोहित और रवि की प्रथम जमानत अर्जी स्वीकार कर ली है। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष और सहायक अभियोजन अधिकारी की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने पत्रावली का अवलोकन किया। मामले की परिस्थितियों को देखते हुए अदालत ने जमानत दिए जाने को उचित माना। अदालत ने सभी आरोपियों को 25-25 हजार रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही धनराशि की एक-एक जमानत प्रस्तुत करने पर रिहा करने का आदेश दिया।