हजपुरा। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय संदीप कुमार के आदेश पर ग्राम पंचायत विकास अधिकारी पर गलत सूचना देने और कथित अनियमितताओं को छिपाने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। सम्मनपुर के लखनियां गांव निवासी राजेश कुमार चौधरी के मुताबिक वर्ष 2021 तक गांव में तैनात रहे तत्कालीन ग्राम पंचायत विकास अधिकारी प्रवीण कुमार वर्मा से उन्होंने ग्राम पंचायत के विकास कार्यों से संबंध में सूचना के अधिकार (आरटीआई) आवेदन पर राज्य सूचना आयोग के समक्ष गलत जानकारी प्रस्तुत की। शिकायतकर्ता का आरोप है कि बाद में उसी सूचना के संबंध में नए ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा सही जानकारी उपलब्ध कराई गई। इससे पहले दी गई सूचना गलत साबित हुई।
इस मामले की शिकायत संबंधित थाने के साथ ही पुलिस अधीक्षक से करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद न्यायालय की शरण ली गई। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 23 जुलाई 2026 को सम्मनपुर थानाध्यक्ष को निर्देश दिया कि यदि इस मामले में प्राथमिकी पंजीकृत न हो तो उचित धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना सुनिश्चित की जाए। दो अगस्त को पुलिस ने लोकसेवक द्वारा गलत सूचना देने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कर ली है। थानाध्यक्ष अभिषेक त्रिपाठी ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी गई है।