अंबेडकरनगर। प्रेम प्रसंग में युवक की हत्या कर शव छिपाने के आरोप में पिता पुत्र की जमानत अर्जी अपर जनपद न्यायाधीश प्रथम रत्नेशमणि त्रिपाठी ने खारिज कर दी। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुभाषचंद्र वर्मा ने बताया कि मामला इब्राहिमपुर थाना क्षेत्र से जुड़ा है। वादी गौरव वर्मा ने दर्ज कराए केस में कहा था कि उसके भाई सौरभ का प्रेम संबंध गांव निवासी शंभूनाथ वर्मा की पुत्री से था। वह अक्सर मेरे घर आया जाया करती थी। इसे देखते हुए उसके परिजनों ने उसे बड़ी बहन की ससुराल भेज दिया।
22 फरवरी 2023 को वह अपने भाई की शादी में घर आई। इसके बाद मेरे घर आकर सौरभ को साथ बुला ले गई। अगले दिन सुबह सौरभ का शव गांव के बाहर पेड़ से लटकता मिला। उसके दोनों पैर जमीन से छू रहे थे। शंभूनाथ समेत तीन तथा कुछ अज्ञात के खिलाफ पुलिस ने हत्या व साक्ष्य छिपाने की धारा में केस दर्ज कर लिया। इसके बाद जेल भेजे गए शंभूनाथ व उसके पुत्र अर्पित ने अवर न्यायालय में जमानत का प्रार्थना पत्र दिया, जो खारिज हो गया। अब सत्र न्यायालय में पिता पुत्र की तरफ से जमानत की अर्जी लगाई गई। एडीजे रत्नेशमणि त्रिपाठी ने मामले को गंभीर पाते हुए जमानत अर्जी निरस्त कर दी। (संवाद)