अंबेडकरनगर। पांच वर्ष पहले नौ वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट आशीष वर्मा ने आठ वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। कहा कि जुर्माना न अदा करने पर 15 दिन के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
वर्ष 2018 में आलापुर थाने में एक महिला ने केस दर्ज कराया था। बताया था कि उसकी नौ वर्षीय नातिन गांव में आयोजित तेरहवीं कार्यक्रम में गई थी। खतमीपुर निवासी मुकेश उसे वहां से अपने साथ यह कहकर लिवा ले गया कि उसकी मां बुला रही है। इसके बाद खेत में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और किसी से बताने पर जान से मारने की धमकी दी।
पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया था। मामला बीते दिनों सत्र परीक्षण के लिए विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट आशीष वर्मा के समक्ष प्रस्तुत किया। विशेष लोक अभियोजक रामकृष्ण पांडेय डबलर ने न्यायाधीश के समक्ष पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत किए। इसके आधार पर न्यायाधीश ने सजा सुनाई। इसके बाद हेड मोहर्रिर श्वेता सिंह ने दुष्कर्मी को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया।