अंबेडकरनगर। अलग-अलग स्थानों पर नए चिकित्सकों की भर्ती के लिए कराए जाने वाले साक्षात्कार पर उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है। जवाब के लिए सीएमओ को चार सप्ताह का समय दिया गया है।
पिछले माह डीएम की अध्यक्षता में हुई जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में तीन चिकित्सकों को हटाया गया गया था। यह सभी चिकित्सक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत संविदा पर काम कर रहे थे। इनमें डॉ. विजय शंकर नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शहजादपुर व डॉ. अंजू आरा व डॉ. एकलाख सीएचसी बसखारी शामिल थे। इन तीनों को दायित्व में लापरवाही बरतने पर संविदा समाप्त करने की कार्रवाई की गई थी। इन भर्तियों के विरुद्ध तीनों डॉक्टरों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ खंड पीठ में विशेष याचिका दाखिल की थी। न्यायालय ने डॉ. एकलाख की अपील पर सुनवाई करते हुए सीएमओ को काउंटर एफिडेविट दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। तब तक के लिए चयन प्रक्रिया रुक गई है। सीएमओ डॉ. संजय कुमार शैवाल ने बताया कि चार सप्ताह का समय दिया है।