फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

जिले में 15 जुलाई से लगेगी धारा 144

Fri, 10 Jul 2015 11:10 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो/ अंबेडकरनगर
विज्ञापन
विज्ञापन
जिला मजिस्ट्रेट विवेक ने अपने आदेश में कहा कि अलविदा की नमाज, ईद उल फितर, एक अगस्त से प्रारंभ हो रहे कांवरिया मेले, स्वतंत्रता दिवस, रक्षा बंधन, महाशिवरात्रि, जन्माष्टमी तथा बकरीद के मद्देनजर विभिन्न स्थानों पर कुछ लोग माहौल न बिगाड़ने पाएं, इसके लिए जिले में निषेधाज्ञा लागू करना अनिवार्य हो गया है।
विज्ञापन


इस दौरान किसी भी सार्वजनिक स्थल पर न तो पांच व्यक्ति एक साथ एकत्र होंगे और न ही बिना अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग होगा। शासकीय कार्य के लिए ड्यूटी को छोड़कर कोई भी व्यक्ति जिले की सीमा में न तो किसी प्रकार के अस्त्र शस्त्र का सार्वजनिक प्रदर्शन करेगा, और न ही उसे धारण करेगा।

किसी भी प्रकार के जुलूस व डीजे आदि बजाने को प्रतिबंधित करते हुए कहा गया कि प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से किसी भी वर्ग या समुदाय को भड़काने का प्रयास करने पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। रात 10 बजे से प्रात: 6 बजे तक किसी भी दशा में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग को पूर्णतय: प्रतिबंधित कर दिया गया।
विज्ञापन


जिला मजिस्ट्रेट ने सभी पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देशित किया है कि इस प्रतिबंध का जिले में सख्ती से अनुपालन कराया जाए। यह प्रतिबंध जिले में आगामी 15 जुलाई से लेकर आगामी 30 सितंबर तक लागू रहेगा।
विज्ञापन


और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें