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नमक निर्माता व 10 दुकानदारों पर दो लाख का जुर्माना 

Mon, 21 Aug 2017 11:02 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
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मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचने व बनाने वाले 11 लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एडीएम कोर्ट ने सोमवार को 1.90 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। आदेश में यह भी कहा कि जुर्माना की राशि का भुगतान समय से नहीं करने पर उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। 
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  गौरतलब है कि खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) ने बीते दिनों जिले में मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री रोकने के लिए छापेमारी अभियान चलाया। टीम ने खाद्य पदार्थों में मिलावट के संदेह पर नमूने लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे। जांच में 11 खाद्य पदार्थ मिलावटी और अधोमानक पाए गए। रिपोर्ट के आने के बाद विभाग ने एक निर्माता सहित 11 दुकानदारों के विरुद्ध वाद दायर किया।

केस की सुनवाई न्याय निर्णायक/ अपर जिलाधिकारी न्यायालय में हुई। सोमवार को कार्रवाई करते हुए एडीएम गिरिजेश कुमार त्यागी ने फैजाबाद के एक नमक निर्माता के विरुद्ध 50 हजार रुपये व बरियावन बाजार के विक्रेता आशाराम पर 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया। चुंगी नाका मीरानपुर के दुधिया राजेश कुमार पर 10 हजार, बसखारी बाजार के दुधिया राकेश यादव पर 10 हजार, दरगाह रोड बसखारी के राम प्रकाश पर 10 हजार, श्यामगंज स्थित दुधिया राम चन्द्र उर्फ चंदू पर 10 हजार रुपये, जलालपुर रामगढ़ रोड के दुधिया अनिल कुमार पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। 
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  कोर्ट ने दोस्तपुर रोड गौहन्ना अकबरपुर के बूंदी निर्माता अंजनी कुमार पर 20 हजार, मुरादाबाद के नंद डेयरी घी विक्रेता अजय कुमार पर 30 हजार, कुर्की बाजार स्थित मिठाई विक्रेता रमाशंकर पर 10 हजार व शहजादपुर स्थित क्वालिटी बेकर्स विजय कुमार पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। मुख्य खाद्य निरीक्षक विनोद पाण्डेय के मुताबिक निर्धारित समय में जुर्माना की रकम अदा नहीं करने पर अन्य विधिक कार्रवाई होगी।
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