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मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचने वाले 15 दुकानदारों पर सवा दो लाख का जुर्माना

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पंद्रह दुकानदारों पर सवा दो लाख का जुर्माना
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अंबेडकरनगर। मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचने वाले 15 दुकानदारों पर सोमवार को न्याय निर्णायक अधिकारी ने 2 लाख 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। बीते दिनों छापेमारी में लिए गए खाद्य पदार्थों के नमूने जांच के बाद फेल पाए गए थे। एडीएम/न्याय निर्णायक न्यायालय में इन दुकानदारों के विरुद्घ वाद चल रहा था। फैसले में कहा गया कि जुर्माने की रकम न अदा करने पर संबंधित दुकानदारों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

जिलाधिकारी के निर्देश पर खाद्य संरक्षण एवं औषधि प्रशासन की टीम ने बीते दिनों अभियान चलाकर मिलावट के संदेह में मावा, पेड़ा, छेना, दूध, मिल्क केक, चिप्स आदि का नमूना लेकर जांच के लिए भेजा था। जांच के बाद 15 नमूने फेल पाए गए। बाद में सभी 15 दुकानदारों के विरुद्ध अपर जिलाधिकारी/न्याय निर्णायक अधिकारी न्यायालय में वाद दायर किया गया। अपर जिलाधिकारी गिरिजेश त्यागी ने सुनवाई के बाद 15 दुकानदारों पर 2 लाख 20 हजार रुपये का जुर्माना ठोंका।
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अभिहित अधिकारी राजवंश श्रीवास्तव ने बताया कि इनामीपुर टांडा निवासी जयराम पर 10 हजार, बावली चौक मामपुर आलापुर निवासी राजेश कुमार पर 15 हजार, रोडवेज छज्जापुर टांडा निवासी अमरजीत पर 15 हजार, मंगुराडिला जलालपुर निवासी उपेंद्रदास पर 15 हजार, छोटी बाजार कश्मीरिया बाजार टांडा निवासी सुरजीत वर्मा पर 15 हजार, बरियावन बाजार निवासी अनिल कुमार पर 15 हजार, सद्दरपुर बाजार टांडा निवासी विजय कुमार पर 15 हजार, सद्दरपुर बाजार टांडा के संजीव कुमार गुप्ता पर 15 हजार, जमालपुर चौराहा के रामगोपाल गुप्ता पर 15 हजार, मसड़ा बाजार निवासी रामअछैबर पर 15 हजार, सेमरा रफीगंज के दीपचंद्र पर 15 हजार, अशरफपुर बरवां के प्रदीप कुमार पर 15 हजार, पहितीपुर मुख्य मार्ग निवासी कमलेश कुमार 15 हजार, कटोखर चौराहा हंसवर निवासी तपनदास पर 15 हजार व न्यौरी बाजार आलापुर निवासी पिंटू सिंह पर 15 हजार रुपये का जुर्माना लगा।
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