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Ambedkar Nagar News: दुष्कर्म के आरोपी की जमानत याचिका खारिज

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अंबेडकरनगर। नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म के आरोप में जेल में निरुद्ध युवक की जमानत अर्जी विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट मोहन कुमार ने खारिज कर दी।
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मामला आलापुर क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार, पीड़िता की मां ने 25 अगस्त 2026 को पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उनकी 17 वर्षीय बेटी 21 अगस्त को बाजार जाने के लिए घर से निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। तलाश के दौरान पता चला कि वह अपना आधार कार्ड, स्कूल के दस्तावेज और बैंक पासबुक भी साथ ले गई थी। उसके खाते से पांच हजार रुपये निकाले जाने का संदेश भी मिला था। मां ने एक मोबाइल नंबर के आधार पर बेटी को बहला-फुसलाकर ले जाने की आशंका जताई थी।
इस मामले में सम्मनपुर थाना क्षेत्र के भौसिमपुर सुलेमपुर निवासी अर्पित कुमार को आरोपित बनाया गया। अभियोजन के मुताबिक, पीड़िता ने पुलिस और मजिस्ट्रेट के समक्ष दिए गए बयानों में बताया कि उसकी आरोपित से फेसबुक के जरिये जान-पहचान हुई थी। दोनों के बीच बातचीत होती थी और वे शादी करना चाहते थे। पीड़िता ने घर से निकलने, शिवबाबा मंदिर में शादी करने और आरोपित के साथ हरियाणा में किराये के कमरे में रहने की बात भी कही। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए अदालत ने आरोपित की जमानत अर्जी निरस्त कर दी। (संवाद)
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