जानकारी के मुताबिक लगभग तीन माह पूर्व अकबरपुर निवासी ललित कुमार त्रिपाठी ने उपभोक्ता फोरम में वाद दायर करते हुए कहा था कि उसने ऊषा कंपनी का पंखा खरीदा था, जो कि एक पखवारे के अंदर पांच बार खराब हुआ। ललित के मुताबिक कई बार संबंधित कंपनी से पत्राचार किया गया, लेकिन उस पर कोई सकारात्मक रवैया नहीं दिखाया गया।
इस पर उन्हें विवश होकर उपभोक्ता फोरम की शरण लेनी पड़ी थी। फोरम जज विजय प्रकाश मिश्र ने सुनवाई करते हुए बीते दिनों ऊषा कंपनी को 1500 रुपये हर्जाना देने के साथ ही एवं एक नया पंखा दिने जाने का निर्देश दिया। न्यायाधीश के निर्देश के बाद कंपनी ने पीड़ित को 1500 रुपये का चेक देने के साथ साथ नया पंखा प्रदान किया।