अंबेडकरनगर। तहसील अकबरपुर में शनिवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, उपभोक्ता अधिकार व मध्यस्थता से संबंधित विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।
अपर जिला जज/सचिव भारतेन्दु प्रकाश गुप्ता ने बाल विवाह मुक्त भारत अभियान और 100 दिवसीय कार्ययोजना के तहत तहसीलों और ब्लॉकों में जागरूकता अभियान, नुक्कड़ नाटक, रैली, मीडिया प्रचार और बाल विवाह मुक्त गांव जैसी पहल की जानकारी दी। तहसीलदार संतोष कुमार ने शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी साझा की। स्थायी लोक अदालत के सदस्य सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र ने बताया कि यातायात, बिजली, जल से संबंधित विवाद स्थायी लोक अदालत में सुलह-समझौता के माध्यम से निपटाए जा सकते हैं। पीएलवी पुष्पा पाल और अन्य वक्ताओं ने बाल विवाह के दुष्प्रभावों पर प्रकाश डाला। अधिवक्ता रामचन्द्र वर्मा ने मध्यस्थता प्रक्रिया की उपयोगिता, गोपनीयता, स्वैच्छिक स्वीकृति और समय व धन की बचत की जानकारी दी। सहायक एलएडीसीएस शरद पांडेय ने उपभोक्ता अधिकारों के तहत हेल्पलाइन नंबर 1800114000 और 1915 साझा किए।