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सूचना देने में मनमानी पर सीएमओ पर 10 हजार का जुर्माना

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बसखारी। जन सूचना अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गई सूचना न उपलब्ध कराना मुख्य चिकित्सा अधिकारी अंबेडकरनगर को भारी पड़ गया। राज्य सूचना आयुक्त ने सूचना उपलब्ध कराने में मनमानी करने पर सीएमओ पर जुर्माना लगाया है। आदेश में कहा गया कि अधिकतम 10 हजार रुपए उनके वेतन से काटकर लेखा शीर्ष के खाते में जमा कराया जाए। इस आदेश के पालन के लिए राज्य सूचना आयुक्त ने जिलाधिकारी अंबेडकरनगर को पत्र भेजा है।
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गौरतलब है कि बीते दिनों बसखारी क्षेत्र के बुकिया गांव निवासी रणविजय सिंह बिसेन ने मुख्य चिकित्साधिकारी अंबेडकरनगर से विभिन्न बिन्दुओं पर जन सूचना अधिकार अधिनियम के तहत सूचना मांगी थी। शिकायत के अनुसार उन्होंने सूचना उपलब्ध नहीं कराई। इस पर आवेदक ने मामले की शिकायत उच्चाधिकारियों से की। इसके बाद भी जब उन्हें सूचना नहीं मिली तो उन्होंने इसकी अपील राज्य सूचना आयुक्त से की।
राज्य सूचना आयुक्त ने मामले में सीएमओ को निर्देशित किया कि अविलंब आवश्यक सूचना उपलब्ध करायी जाए। आवेदक के अनुसार इसके बावजूद सूचना नहीं उपलब्ध कराई गई। इस पर राज्य सूचना आयुक्त ने सीएमओ पर 250 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगाया है। इसके अनुपालन के लिए राज्य सूचना आयुक्त ने जिलाधिकारी को पत्र भेजा है। उधर सीएमओ डॉ अशोक कुमार का कहना है कि अभी ऐसा कोई पत्र नहीं मिला है।
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