अंबेडकरनगर। टांडा क्षेत्र में नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में विशेष पॉक्सो न्यायालय ने आरोपी आदित्य चौहान के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। अदालत ने मामले में साक्ष्य के लिए 19 अक्तूबर की तारीख नियत की है।
विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट मोहन कुमार की अदालत में पांच अक्तूबर को मामले की सुनवाई हुई। अभियोजन की ओर से उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपी के खिलाफ आरोप तय किए जाने का पक्ष रखा गया। वहीं, बचाव पक्ष ने आरोपी को रंजिशन फंसाए जाने और निर्दोष होने की दलील दी।
न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों को प्रथमदृष्टया आरोप तय करने के लिए पर्याप्त माना। अदालत के आदेश के अनुसार, अभियोजन का आरोप है कि 21 जून को आरोपी नाबालिग को उसके माता-पिता की संरक्षा से फुसलाकर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया गया। मामले में पॉक्सो एक्ट और एससी-एसटी एक्ट के तहत भी आरोप लगाए गए हैं।
आरोपी ने अदालत में आरोपों से इंकार करते हुए मामले का परीक्षण कराने की मांग की। न्यायालय ने आरोप तय करते हुए अभियोजन साक्ष्य के लिए 19 अक्तूबर की तारीख निर्धारित की है।