अंबेडकरनगर। इब्राहिमपुर के सहजौरा गांव की निवासी एक विवाहिता ने ससुरालजनों पर दहेज के लिए प्रताणित करने और मस्जिद में जबरन तीन तलाक दिलाने का आरोप लगाया है। एसपी के आदेश पर पुलिस ने पति शहजल लईक, ससुर मोहम्मद लईक, ननद फरहीन, फिरदोस, फिल्जा व नंदोई फिरोज खान और अगुवा अब्दुल हफीज के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है
गोंडा जिले के सुरसा नियाज चिस्तीपुर निवासी जैसमीन के मुताबिक, उनका निकाह 24 नवंबर, 2023 को इब्राहिमपुर के सहजौरा निवासी शहजल लईक से हुआ था। निकाह के कुछ दिन बाद ही ननद फरहीन, फिरदोस व फिल्जा कम दहेज मिलने की बात कहकर दहेज में कार की मांग करने लगे। 26 नवंबर को उन्होंने मायके जाकर परिजनों को इसकी जानकारी दी। इसके बाद 30 नवंबर को जैसमीन वापस ससुराल आ गईं। बिना दहेज के वापस आने पर 15 दिसंबर तक पति समेत ससुरालीजन उन्हें पीटते रहे।
आरोप है कि कभी गला दबाया गया तो कभी बिजली का तार लपेटकर जान से मारने की धमकी दी गई। 12 मई, 2024 को सारे जेवर छीनकर उन्हें घर से निकाल दिया गया। 17 जनवरी, 2025 को अयोध्या जिले के त्रिदेव होटल में पंचायत के नाम पर बुलाकर उन्हें व उनके पिता को बंधक बना लिया गया। अयोध्या की एक मस्जिद में ले जाकर जबरन तलाकनामा के स्टांप पर हस्ताक्षर करवा लिए गए। इसके बाद उनके पति शहजल लईक ने उन्हें तीन बार तलाक बोलकर तलाक दे दिया।
इसके बाद पीड़िता ने 18 जनवरी को इब्राहिमपुर थाने में तहरीर दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। थाना प्रभारी रितेश पांडेय ने बताया कि दहेज उत्पीड़न समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।