अंबेडकरनगर। महरुआ क्षेत्र के अतरौला निवासी अजय कुमार की जेल में हुई मौत के मामले में प्राथमिकी दर्ज होने के बावजूद कार्रवाई न होने पर दाखिल निगरानी याचिका पर सीजेएम कोर्ट ने केस डायरी तलब की है। अदालत ने प्रभारी निरीक्षक भीटी को 17 अक्तूबर को केस डायरी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
मामले में फरवरी 2026 में न्यायालय के आदेश पर तत्कालीन एसओ महरुआ, अजय को गिरफ्तार करने वाले पुलिसकर्मियों, तत्कालीन जेल अधीक्षक और विपक्षी अनिल कुमार के खिलाफ गैर इरादतन हत्या की धारा में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
अजय की मां शिवकुमारी ने 20 अप्रैल 2025 को न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर हत्या का आरोप लगाया था। इसमें चपरा महमदपुर निवासी अनिल कुमार के अलावा एसओ महरुआ, एसडीएम भीटी और जेल अधीक्षक को प्रतिवादी बनाया गया था। शिवकुमारी के अनुसार 28 मार्च 2025 की रात अजय की अनिल कुमार से कहासुनी हुई थी। इसकी रिकॉर्डिंग अगले दिन अनिल ने वायरल कर दी थी।
वायरल ऑडियो के आधार पर 29 मार्च को पुलिस ने अजय को गिरफ्तार कर एसडीएम भीटी की अदालत में पेश किया था। जमानत याचिका खारिज होने के बाद उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। 30 मार्च की रात जेल में उसकी मौत हो गई।
अब शिवकुमारी की ओर से दाखिल निगरानी याचिका पर सुनवाई करते हुए सीजेएम ने केस डायरी तलब की है, जिससे मामले में हुई कार्रवाई और प्रगति की समीक्षा की जा सके।