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नकली शराब बिक्री में निरस्त हुआ देशी शराब ठेके का लाइसेंस

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अंबेडकरनगर। नकली शराब की बिक्री करने के मामले में डीएम राकेश कुमार मिश्र ने भीटी थाना अंतर्गत अढनपुर स्थित देशी शराब की दुकान का लाइसेंस निरस्त कर दिया। इसके साथ ही दुकान के लिए बेसिक लाइसेंस फीस, लाइसेंस फीस व प्रतिभूति धनराशि राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर दी है।
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बीते 14 जुलाई को आबकारी निरीक्षक प्रज्ञा मिश्रा ने भीटी थाना अंतर्गत अढनपुर स्थित देशी शराब की दुकान पर छापा मारा था। वहां 888 ब्रांड के रैपर वाली 175 शीशी अवैध ढंग से बिक्री करते पाई गई। शीशी पर जो ढक्कन लगा हुआ था, उस पर सरसादीलाल मंसूरपुर आवनी लिखा हुआ था, जबकि जिस ब्रांड का रैपर लगा हुआ था, उसका निर्माण लार्ड्स आसवनी नंदगंज जिला गाजीपुर में हुआ था। इस पर सेल्समैन प्रमोद कुमार को गिरफ्तार कर लिया। जांच में यह भी पाया गया कि 12 लाख 25 हजार 684 रुपये 20 पैसे की प्रतिभूति राशि भी नहीं जमा की गई थी।
इस पर बीते दिनों आबकारी कार्यालय ने दुकान मालिक माधवपुर टेकनपुर निवासी कपूरचंद्र वर्मा से स्पष्टीकरण मांगा। संतोषजनक जवाब न देने पर लाइसेंस निरस्त करने की चेतावनी भी दी गई। इस बीच नोटिस का समुचित जवाब न मिलने पर डीएम राकेश कुमार मिश्र ने संबंधित दुकान का लाइसेंस निरस्त कर दिया। डीएम ने अपने आदेश में कहा कि अनुज्ञापी द्वारा दुकान के लिए जो बेसिक लाइसेंस फीस व प्रतिभूति राशि जमा की गई थी, वह राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जा रही है।
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