बीयर दुकान का लाइसेंस निरस्त
अनुज्ञापी को ब्लैक लिस्ट में डाला, डीएम ने नकली शराब बिक्री मामले में की कार्रवाई
संवाद न्यूज एजेंसी
अंबेडकरनगर। आजमगढ़ में संचालित दुकान पर नकली शराब की बिक्री करने वाले दुकानदार को अंबेडकरनगर में भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। आजमगढ़ जनपद प्रशासन की ओर से संबंधित दुकान के लाइसेंस को निरस्त करने की कार्रवाई किए जाने के बाद अंबेडकरनगर जिला प्रशासन ने संबंधित अनुज्ञापी की विद्युतनगर में संचालित बीयर की दुकान का लाइसेंस निरस्त कर दिया। साथ ही संबंधित अनुज्ञापी को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया। ऐसे में अब संबंधित व्यक्ति आबकारी विभाग से दोबारा कोई दुकान नीलामी आदि प्रक्रिया में हासिल नहीं कर सकेगा।
डीएम सैमुअल पॉल एन ने नकली शराब व्यवसाय के प्रति जीरो टालरेंस की नीति अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। उन्होंने आजमगढ़ में नकली शराब की बिक्री के मामले में शामिल एक दुकानदार की अंबेडकरनगर स्थित दुकान का लाइसेंस भी निरस्त कर दिया है। जिला आबकारी अधिकारी अतुल कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि बीते दिनों आजमगढ़ जिले में आबकारी टीम ने एक देशी दुकान पर छापा मारा था। संबंधित दुकान के अनुज्ञापी अंबेडकरनगर जनपद के बरियावन निवासी श्रीराम थे। छापेे के दौरान सरायमीर स्थित ठेके से अपमिश्रित देशी शराब, नकली क्यूआर कोड, नकली ढक्कन आदि बरामद हुए थे। इस पर आजमगढ़ प्रशासन ने संबंधित दुकान के लाइसेंस को निरस्त कर दिया। इस बीच अब डीएम सैमुअल पॉल एन ने संबंधित अनुज्ञापी की टांडा विद्युतनगर में संचालित बीयर की दुकान का लाइसेंस उसी आलोक में निरस्त कर दिया। संबंधित अनुज्ञापी को ब्लैक लिस्ट में भी डाल दिया गया। ऐसे में अब श्रीराम आबकारी विभाग से किसी भी दुकान का लाइसेंस आदि हासिल नहीं कर सकेगा।