अंबेडकरनगर। जलालपुर क्षेत्र के वर्ष 2025 के किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट मोहन कुमार की कोर्ट ने आरोपी अभय कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी।
क्षेत्र की एक महिला ने शिकायती पत्र में बताया था कि उनकी 17 वर्षीय पुत्री तीन अक्तूबर 2025 को स्कॉलरशिप का ऑनलाइन फॉर्म भरने शुकुल बाजार गई थी, लेकिन घर नहीं लौटी। दुकान से पता चला कि वह साइकिल छोड़कर कहीं चली गई है। काफी तलाश के बाद अगले दिन जानकारी मिली कि गांव का अभय कुमार उसे बहला-फुसलाकर ले गया है। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
बाद में किशोरी के मेडिकल परीक्षण और कोर्ट के समक्ष बयान दर्ज कराए गए। बयान में किशोरी ने बताया कि वह अभय को पहले से जानती थी और दोनों के बीच बातचीत होती थी। वह अपनी इच्छा से उसके साथ पंजाब के अमृतसर गई, जहां मंदिर में शादी कर साथ रहने लगी। आरोपी ने खुद को निर्दोष बताते हुए रंजिश में फंसाने और पीड़िता के बालिग होने का दावा किया लेकिन कोर्ट ने उपलब्ध साक्ष्यों और मामले की गंभीरता को ध्यान में रखा। कोर्ट ने घटना के समय किशोरी के नाबालिग होने के चलते अपराध को गंभीर माना और जमानत याचिका निरस्त कर दी।