अंबेडकरनगर। विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो मोहन कुमार ने किशोरी को बहला फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म करने के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। मामला राजेसुल्तानपुर थाना क्षेत्र का है। परिजनों ने 16 वर्ष की किशोरी को बहला फुसलाकर भगा ले जाने का केस दर्ज कराया था। पुलिस ने किशोरी को खोज निकाला। उसने कहा कि वह अपनी मर्जी से गई थी। पुलिस ने चिकित्सीय परीक्षण कराया तो दुष्कर्म की पुष्टि हुई। इसी मामले में जेल भेजे गए शंकरपुर निवासी सचिन की जमानत अर्जी अब विशेष न्यायाधीश ने खारिज कर दी है।