अंबेडकरनगर। सीमेंट फैक्टरी से 640 बोरी सीमेंट की चोरी व धोखाधड़ी के आरोपी की जमानत अर्जी जनपद न्यायाधीश रामसुलीन सिंह ने खारिज कर दी है। उधर धोखाधड़ी के एक अन्य आरोपी की जमानत अर्जी भी नामंजूर कर दी गई।
अलीगंज थाने में दर्ज कराए केस में वादी विवेक पांडेय ने कहा था कि टांडा स्थित निजी सीमेंट फैक्टरी से 32 मीट्रिक टन सीमेंट की चोरी सिस्टम में छेड़छाड़ व धोखाधड़ी करते हुए कर ली गई। पुलिस ने जांच के बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। इसी में एक मध्यप्रदेश के रीवा निवासी रितिक चतुर्वेदी ने जमानत के लिए सत्र न्यायालय में प्रार्थनापत्र दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए जनपद न्यायाधीश ने जमानत अर्जी नामंजूर कर दी।
उधर बीते वर्ष वादी राममूरत ने महरुआ थाने पर मोबाइल चोरी का केस दर्ज कराया था। पुलिस ने इसमें जलालपुर के शाहपुर फिरोजपुर निवासी नीरज लोना को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। पुलिस ने पाया कि आरोपी द्वारा चोरी की मोबाइल को फर्जी कैश मेमो तैयार कर बेच दिया जाता था। अब आरोपी द्वारा जमानत अर्जी देने पर जनपद न्यायाधीश ने खारिज कर दी। (संवाद)