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Ambedkar Nagar News: लाइनमैन की मौत के मामले में अग्रिम जमानत अर्जी खारिज

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अंबेडकरनगर। भीटी इलाके में बिजली के करंट से निजी लाइनमैन की मौत के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम पवन कुमार शुक्ला ने आरोपी दीपक कुमार की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी। अभियोजन के अनुसार महमदपुर रायगंज निवासी राजेश तिवारी अपने सहयोगी दीपक कुमार के साथ वीर सिंहपुर निवासी विनोद कुमार को घर से बुलाकर ले गए थे।
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आरोप है कि शटडाउन होने की बात कहकर विनोद को बिजली ठीक करने के लिए खंभे पर चढ़ाया गया था। इसी दौरान करंट लगने से वह नीचे गिर गए और उनकी मौत हो गई थी। इस मामले में ठेकेदार राजेश तिवारी और उनके सहयोगी परवरभारी निवासी दीपक कुमार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई थी। इसी मामले में दीपक कुमार ने अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की थी। दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अर्जी खारिज कर दी। संवाद
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