अंबेडकरनगर। होली पर्व को सकुशल एवं शांतिपूर्ण ढंग से निपटाने को लेकर बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक हुई। 9 व 10 मार्च को बगैर अनुमति के कोई भी अधिकारी व कर्मचारी जहां जिला नहीं छोड़ सकेगा, वहीं होली पर्व के दिन शराब व मांस की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
अध्यक्षता कर रहे जिलाधिकारी राकेश कुमार मिश्र ने कहा कि होली पर्व के मद्देनजर 9 व 10 मार्च को कोई भी अधिकारी व कर्मचारी बगैर अनुमति के जिले के बाहर नहीं जाएंगे। होली के दिन निकलने वाले जुलूस के रास्ते यदि क्षतिग्रस्त हों तो उन्हें समय रहते दुरुस्त करा लिया जाए। होली पर्व के दिन न सिर्फ शराब की दुकानें बंद रहेंगी, बल्कि मांस की बिक्री भी पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। यदि किसी ने इसका उल्लंघन किया, तो संबंधित के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। होली के दिन अस्पताल में नेत्ररोग विशेषज्ञ के साथ ही ओपीडी में अनुभवी चिकित्सकों की तैनाती जरूरी है। इसके लिए सीएमओ व सीएमएस को सभी जरूरी तैयारियां समय रहते पूर्ण कर ली जाएं।
एसपी आलोक प्रियदर्शी ने सभी सीओ व थानाध्यक्ष को निर्देशित करते हुए कहा कि पर्व के दिन वे लगातार अपने अपने क्षेत्र में भ्रमण करते रहेंगे। यदि कहीं कोई किसी भी प्रकार की गड़बड़ी करते दिखे, तो उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। संदिग्धों पर पैनी निगाह रखें। कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए संबंधित क्षेत्र के गणमान्य लोगों का भी सहयोग लें। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। इस दौरान सभी जिलास्तरीय पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे।