अंबेडकरनगर। कोडीन युक्त सिरप और कैप्सूल फर्जी प्रपत्रों पर बेचने के मामले में आरोपी जलालपुर स्थित न्यू अब्बास फार्मा के मालिक नसीम हैदर की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है।
जलालपुर के जाफराबाद स्थित न्यू अब्बास फार्मा फर्म का संचालन नसीम हैदर ने 21 अप्रैल 2024 से 22 फरवरी 2025 के बीच कोडिवा 100 मिली और प्रॉक्सोविन स्पास कैप जैसी कोडीन युक्त दवाइयों की भारी मात्रा खरीदी थी।
इसके बाद इनके विक्रय का अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया था। 25 अक्तूबर 2025 को औषधि निरीक्षक की ओर से इनसे अभिलेख मांगे गए थे। 29 अक्तूबर को फर्म संचालक की ओर से फर्जी विक्रय अभिलेख प्रस्तुत किए गए थे। 11 दिसंबर को पुलिस ने नसीम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।