अंबेकरनगर। बालिका के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को अपर सत्र न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट सुशील कुमार चतुर्थ ने दोषी पाया है। उसे बृहस्पतिवार को सजा सुनायी जाएगी।
जलालपुर कोतवाली में पांच जुलाई 2019 को एक महिला ने दुष्कर्म का केस दर्ज कराया था। महिला का कहना था कि वह ग्राम प्रधान के काम करने गई। घर में उसकी नौ वर्षीय पुत्री अकेली थी। इस बीच उफरौली निवासी फूलचंद्र घर पहुंचा और बालिका को बिस्किट खिलाने के बहाने घर से दूर ले गया। उसके साथ दुष्कर्म किया।
इस घटना से बालिका की तबीयत बिगड़ गई। घटना की जानकारी होने पर महिला ने केस दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वह अभी जेल में बंद है। सत्र परीक्षण के दौरान पीड़ित पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता सत्यप्रकाश पांडेय ने कोर्ट में साक्ष्य एवं गवाह पेश किए। न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी पाया है।