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हमला करने के आरोपी को पांच वर्ष की सजा

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अंबेडकरनगर। घर में घुसकर हमला करने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश पाक्सो एक्ट प्रथम फरीदा बेगम ने आरोपी को पांच वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। मामला वर्ष 2015 का महरुआ थाना क्षेत्र का है। खड़हरा निवासी राजकुमार निषाद ने दर्ज कराए केस में कहा था कि उसकी मामी घर के सामने बैठी थी। इसी बीच गांव के संदीप यादव व एक अन्य वहां पहुंचे और गालीगलौज करने लगे।
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मना करने पर पिटाई कर दी। बचाने दौड़ी उसकी मां बदामा को भी पीटा गया। दोनों महिलाएं घर में भागीं तो वहां भी पिटाई की गई। इसी मामले में अब सत्र परीक्षण के दौरान विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट फरीदा बेगम ने आरोपी संदीप को पांच वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई। (संवाद)
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