अंबेडकरनगर। अपहरण व दुराचार के मामले में जेल में निरुद्ध एक अभियुक्त की जमानत अर्जी जनपद न्यायाधीश ने खारिज कर दी है। हंसवर थाना क्षेत्र के निवासी रामधीरज (परिवर्तित नाम) ने हंसवर थाने में दर्ज कराई प्राथमिकी में कहा था कि बीते दिनों में उसकी पुत्री जब घर से बाहर शौच के लिए गई थी, तब गांव का ही एक युवक आशाराम उसे बहला-फुसलाकर ले गया। पुलिस ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली थी। उसका चालान कर दिया गया था। अभियुक्त ने इस बीच जनपद न्यायाधीश पीके चतुर्वेदी के समक्ष जमानत की अर्जी दाखिल की। इस पर न्यायाधीश ने मामले को गंभीर बताते हुए जमानत अर्जी निरस्त कर दी।