अंबेडकरनगर। न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सामूहिक दुराचार के मामले में पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है। जैतपुर थाना क्षेत्र के महमदपुर ओदरपुर निवासी महिला के मुताबिक 31 अगस्त की रात उसके पति रिश्तेदारी में गए थे। तभी गांव के ही बब्लू व रामलखन ने उसके घर में उससे दुराचार किया। अधिवक्ता महेंद्र कुमार के मुताबिक न्यायालय में शिकायत के बाद थाने से आख्या तलब की गई। प्रथम अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन/ न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मामले में पाया कि प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध का कारित होना परिलक्षित होता है। जज ने थानाध्यक्ष को केस दर्ज कर विवेचना के निर्देश दिए।