अंबेडकरनगर। मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए बीते दिनों चले अभियान में लिए गए 41 नमूने जांच के अधोमानक पाए गए थे। इस पर संबंधित दुकानदारों के विरुद्ध न्याय निर्णायक/एडीएम कोर्ट में वाद दायर किया गया था। मामले का निस्तारण करते हुए एडीएम कोर्ट ने संबंधित दुकानदारों के विरुद्ध 4 लाख 52 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
जिलाधिकारी के निर्देश पर बीते दिनों खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम ने अभियान चलाकर पनीर, नमकीन, बेसन, दूध, मावा, किशमिश, मैदा समेत कई अन्य खाद्य पदार्थों का मिलावट के संदेह में नमूना लिया था, जिसे जांच के लिए भेज दिया गया था। जांच के बाद 41 नमूने अधोमानक पाए गए थे। इस पर खाद्य विभाग ने न्याय निर्णायक/एडीएम न्यायालय में संबंधित दुकानदारों के विरुद्ध केस दायर किया था। एडीएम ने मामले का निस्तारण करते हुए संबंधित दुकानदारों पर कुल 4 लाख 52 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
अभिहित अधिकारी राजवंश प्रकाश श्रीवास्तव ने बताया कि पनीर के दो मामलों में 30 हजार रुपये, नमकीन के तीन मामालों में 37 हजार, बेसन मिठाई के चार मामलों में 39 हजार, दूध के आठ मामलों में 73 हजार, दूध की मिठाई के आठ मामलों में 86 हजार रुपये, मिलावटी मावा के आठ मामलों में एक लाख, अपमिश्रित के एक मामले में 12 हजार रुपये, सरसों तेल के एक मामले में 10 हजार, किशमिश के एक मामले में नौ हजार, टॉफी के दो मामलों में 25 हजार, बेसन के दो मामलों में 21 हजार व मैदा के एक मामले में 10 हजार रुपये का जुर्माना संबंधित दुकानदारों पर लगाया गया। कहा कि संबंधित दुकानदारों को नोटिस भेज दी गई है।