अंबेडकरनगर। किशोर के अपहरण मामले में सोमवार को न्यायाधीश अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र ने तीन बदमाशों को 5 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। तीनों पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।
गौरतलब है कि अहिरौली थाना क्षेत्र के सराय जंगल निवासी शिवमंगल ने अहिरौली थाने में वर्ष 2012 में अपने किशोर पुत्र अरुण के अपहरण होने का मुकदमा दर्ज कराया था। शिवमंगल ने बताया कि उसका 11 वर्षीय पुत्र सुबह 9 बजे स्कूल गया। अवकाश होने के बाद वह घर नहीं लौटा। इस बीच साढ़े 7 बजे शाम को अज्ञात नंबर से फोन आया। फोन करने वाले ने बताया कि वह असगवां निवासी है।
अरुण उसके पुत्र के साथ पढ़ता है। इसके बाद से उस मोबाइल नंबर पर संपर्क भी नही हो सका। पुलिस को जांच में पता चला कि इन्द्रसेन वर्मा निवासी फरीदपुर, अभिमन्यु वर्मा निवासी जैनापुर व जितेन्द्र कुमार निवासी फरीदपुर थाना अहिरौली ने मिलकर अरुण का अपहरण किया था। अरुण की बरामदगी लखनऊ से हुई। इसके बाद पुलिस ने इन अभियुक्तों को जेल भेज दिया।