अब बिना विलंब शुल्क के वाहनों की फिटनेस शुरू
अंबेडकरनगर। चौपहिया सहित अन्य बड़े वाहनों के स्वामियों के लिए राहत की खबर है। फिटनेस फेल होने पर 50 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से लगने वाला जुर्माना अब परिवहन विभाग जिले में वसूल नहीं करेगा। न्यायालय के आदेश के बाद जिले के वाहन स्वामियों ने राहत की सांस ली है।
गौरतलब है कि उच्च न्यायालय लखनऊ ने वाहनों की नियमित फिटनेस न कराने व शुल्क जमा करने में लापरवाही बरतने पर विलंब शुल्क वसूलने का निर्देश दिया था।
ये विलंब शुल्क प्रतिदिन 50 रुपये के हिसाब से वसूलने का आदेश था। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी केएन सिंह ने बताया कि न्यायालय का आदेश था कि यदि वाहन स्वामी निर्धारित समय पर अपने वाहन की फिटनेस नहीं कराते हैं तो उनसे ये विलंब वसूला जाए।
अब कोर्ट के नए आदेश में विलंब शुल्क पर रोक लगाई गई है। कहा कि वाहन स्वामियों से फिटनेस के लिए निर्धारित शुल्क की ही वसूली की जाए। वाहन स्वामी से शुल्क के अतिरिक्त किसी प्रकार की धनराशि न वसूली जाए।
एआरटीओ ने बताया कि संबंधित आदेश कार्यालय को प्राप्त हो गया है। ऐसे में वाहन स्वामियों से अब फिटनेस का विलंब शुल्क नहीं वसूला जाएगा। कहा कि वाहन स्वामी अविलंब अपने आवश्यक दस्तावेज के साथ वाहन को निरीक्षण के लिए कार्यालय में प्रस्तुत करके फिटनेस करा लें।
जो वाहन थाना व एआरटीओ कार्यालय में बंद हैं, वे अविलंब शुल्क जमा कर अपने वाहन अवमुक्त करा लें।