कॉलेज को अल्पसंख्यक संस्था घोषित करने पर कोर्ट सख्त
अंबेडकरनगर। एसएन इंटर कॉलेज इंदईपुर को गोपनीय तरीके से अल्पसंख्यक संस्था घोषित करने के मामले में उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षण संस्था आयोग नई दिल्ली के मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के प्रमुख सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश व विद्यालय प्रबंधन को नोटिस जारी कर 29 जनवरी तक अदालत में अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
जानकारी के अनुसार विद्यालय के पूर्व छात्र ग्राम पंचायत हुसेनपुर मुसलमान निवासी शाहिद मुनीर सिद्दीकी ने उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ में वाद दायर कर एसएन इंटर कॉलेज को फर्जी प्रपत्रों के आधार पर नियम विरुद्ध तरीके से अल्पसंख्यक संस्था घोषित कराने का वाद दाखिल किया था। प्रकरण में किए गए फर्जीवाडे़ की जांच कराते हुए संस्था के अल्पसंख्यक स्वरूप की मान्यता रद्द कर पूर्व की भांति बहाल करने की मांग की थी। शाहिद मुनीर की याचिका पर उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ की डबल बेंच ने सुनवाई करते हुए 22 दिसंबर को अपने आदेश में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षण संस्था आयोग नई दिल्ली सहित पांच प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने प्रकरण में किए गए फर्जीवाडे़ को गंभीरता से लेते हुए याचिकाकर्ता से उसके द्वारा लगाए गए आरोपों के संबंध में शपथपत्र सहित प्रत्यावेदन दाखिल करने का निर्देश दिया है। याचिकाकर्ता ने प्रकरण में माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश व उत्तर प्रदेश शासन एवं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षण संस्था नई दिल्ली पर प्रबंधक एवं प्रबंध समिति से मिलीभगत कर फर्जीवाड़ा करने का आरोप लगाया था।