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गैर इरादतन हत्या में हुआ सात वर्ष का कारावास

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गैर इरादतन हत्या मामले में सात वर्ष का कारावास
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अंबेडकरनगर। गैर इरादतन हत्या के मामले में जनपद न्यायाधीश नवीन कुमार श्रीवास्तव ने अभियुक्त को सात वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 10 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। इसी मामले में सजा पाए अभियुक्त के भाई व उसकी मां को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया।
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मामला वर्ष 2009 में बसखारी थाना क्षेत्र का है। दौलतपुर महमदपुर निवासी शिवसरन यादव ने दर्ज कराए केस के जरिये कहा था कि उसका भाई भालचंद्र 27 अगस्त को अपराह्न तीन बजे एक दुकान पर खड़ा था। तभी विपक्षी इन्द्रभान यादव उर्फ भांटे, उसका भाई चन्द्रभान यादव उर्फ खोड़े तथा मां रामरती देवी ने वहां पहुंचकर उसकी पिटाई शुुरू कर दी। इन लोगों ने मिलकर उसे पीट-पीट कर अधमरा कर दिया। वे लोग घायल को लेकर बसखारी गए, जहां उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मामले में तीनों के विरुद्ध केस दर्ज कर चालान कर दिया था। इस बीच अब यह मामला सत्र परीक्षण के लिए पेश हुआ। जनपद न्यायाधीश नवीन श्रीवास्तव ने रामरती व चन्द्रभान को साक्ष्य के अभाव में आरोपों से दोषमुक्त कर दिया। दोनों आरोपी इन दिनों जमानत पर थे। उधर मंडल कारागार फैजाबाद से कोर्ट पहुंचे अभियुक्त इन्द्रभान यादव उर्फ भांटे को जनपद न्यायाधीश ने मामले में दोषी पाते हुए सात वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। उस पर 10 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया। कहा गया कि अर्थदंड न अदा करने पर अभियुक्त को तीन माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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