मंदबुद्धि किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को उम्रकैद
विशेष न्यायाधीश पाक्सो ने लगाया 20 हजार का अर्थदंड
अमर उजाला ब्यूरो
अंबेडकरनगर। मंदबुद्धि किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। अभियुक्त पर 20 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है।
मामला महरुआ थाना क्षेत्र का है। 10 दिसंबर 2015 को थाने में दर्ज कराए गए केस के जरिये एक ग्रामीण ने कहा था कि उसकी 16 वर्षीय पुत्री मंदबुद्धि है। 9 दिसंबर की शाम सात बजे गांव निवासी अमरनाथ उपाध्याय उर्फ मुसई पुत्री को जबरन अरहर के खेत में घसीट कर ले गया जहां उसके साथ दुष्कर्म किया। अस्त व्यस्त हालत में उसकी पुत्री रोते हुए घर पहुंची। रात आठ बजे वह मजदूरी कर घर लौटा तो उसे इसकी जानकारी हुई। रात में ही वह आरोपी के घर गया तो वहां से उसे जातिसूचक शब्दों के साथ अपमानित करते हुए जान से मारने की धमकी भी दी गई। इस पर अगले दिन थाने पहुंचकर केस दर्ज करा दिया। पुलिस ने मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
यह मामला इस बीच अब सत्र परीक्षण के लिए पेश हुआ। विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट सर्वेश कुमार ने कहा कि दुष्कर्म एक जघन्य अपराध है। पीड़िता की दशा व आयु एवं अभियुक्त के आचरण की गंभीरता पर दंड की मात्रा निर्भर करती है। मामले की सुनवाई पूरी करते हुए न्यायाधीश ने अभियुक्त को मामले में दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 20 हजार रुपए का अर्थदंड भी उस पर लगाया गया।