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गैरइरादतन हत्या में आठ को 10 वर्ष की सश्रम कैद

Tue, 15 Dec 2015 10:59 PM IST
अंबेडकरनगर/अमर उजाला ब्यूराे
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लगभग 13 वर्ष पूर्व गैर इरादतन हत्या के 8 आरोपियों को मंगलवार को अपर जिला जज चतुर्थ/ गैगेस्टर जज स्पेशल अनिल कुमार ने 10-10 हजार रुपए का जुर्माना लगाते हुए 10-10 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई। अभियुक्तों द्वारा यदि जुर्माने की रकम न अदा की गई तो उन्हें 6 माह के अतिरिक्त सश्रम की सजा काटनी होगी। न्यायाधीश के सजा सुनाए जाने के बाद सभी अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में लेते मंडल कारागार भेज दिया गया।
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बताते चलें कि गत 22 नवंबर 2002 को जलालपुर थाना क्षेत्र के चुरैला गांव निवासी सूरजभान पुत्र रामकुमार ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। तहरीर में बताया कि मेरे पट्टीदार जगदीश पुत्र विसई आदि आबादी की भूमि पर छप्पर रख रहे थे। इसी बीच गांव के कुछ लोग वहां लाठी-डंडा लेकर पहुंचे और मारपीट शुरू कर दी। गुहार की आवाज सुनकर मेरे पिता रामकुमार पुत्र झपसी बीच बचाव के लिए घटना स्थल की तरफ दौड़े।

इसी बीच हमलावर लोगों ने उनकी भी पिटाई शुरू कर दी। इस पर हम लोग भी घटना स्थल की तरफ दौड़े। सिर पर प्रहार हो जाने से मेरे पिता बेसुध होकर गिर पड़े और हमलावरों ने निर्ममतापूर्वक पिटाई कर दी। मेरे पिता की पिटाई के चलते मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने तहरीर के आधार पर सिधारी, नंदलाल, गुड्डू उर्फ आलोक, बजरंगी, निगम, गौतम, पिंटू व सेवाराम आदि के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की।
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