दहेज हत्या के एक मामले में चार आरोपियों को 10-10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुुनाई गई है। चारों पर दस-दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
जैतपुर थाने में केस दर्ज कराया गया था। इसमें कहा गया था कि सरिता का विवाह पाभीपुर निवासी अनिल कुमार के साथ हुआ था। 17 फरवरी 2008 को ससुराल जाने के बाद से ही बाइक व सोने की चेन के लिए उसे प्रताड़ित किया जाने लगा।
बाद में एक मार्च 2009 की रात में सरिता की हत्या कर दी गई।
इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों का चालान किया था। मामला सत्र परीक्षण के लिए पेश हुआ, तो उसमें आरोपियों को विभिन्न धाराओं में दोषी पाया गया। इसके बाद पति अनिल कुमार, सास डाढा, जेठ अवधेश व ससुर रामशकल को अपर सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार ने दस-दस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।