अंबेडकरनगर। अलग-अलग थाना क्षेत्रों में वर्षों पुराने मामलों में न्यायालय ने दोषियों पर अर्थदंड लगाया है।
एसीजेएम/एएसडी न्यायालय ने सम्मनपुर के वर्ष 2005 के मारपीट के मामले में रामचेत, इनके पुत्र वासुदेव व सुरेश निवासी नसीरपुर तुलसीपुर प्रत्येक पर 2000 रुपये का अर्थदंड लगाया है। भीटी के 20 साल पुराने मारपीट के मामले में रामबहादुर निवासी बलोहरी पर 700 रुपये, अहिरौली के वर्ष 2006 के मारपीट के मामले में बाबूराम, पवन कुमार निवासी आशागढ़ तिवारी का पुरवा पर 1500-1500 रुपये का जुर्माना लगाया। आलापुर के मामले में सहबान निवासी लाडलापुर पर 500 रुपये, सम्मनपुर के वर्ष 1987 के चोरी के प्रकरण में बोकई निवासी लखनडीह पर 500 रुपये, 20 साल पुराने मारपीट के मामले में रामप्यारे, मुन्नीलाल व राधेश्याम निवासी चकिया अमरतल पर एक-एक हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। ्र