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महिला का अकेली होना केस स्थानांतरण का अच्छा आधार - हाईकोर्ट

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महिला का अकेली होना केस स्थानांतरण का अच्छा आधार : हाईकोर्ट
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प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि अकेली महिला के पास कोर्ट में आने के लिए सहयोगी न होना मुकदमे के तबादले का अच्छा आधार है। इसी के साथ कोर्ट ने कमला नेहरू मेमोरियल अस्पताल प्रयागराज में रेजीडेंट डॉक्टर के खिलाफ कानपुर नगर में चल रहे तलाक के मुकदमे को प्रयागराज में स्थानांतरित कर दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक वर्मा ने डॉ. गरिमा त्रिपाठी की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है। कोर्ट ने अधीनस्थ अदालत को तलाक केस को 6 माह में निर्णीत करने का भी निर्देश दिया है। याची का कहना था कि वह अकेली है। कानपुर कोर्ट आने जाने के लिए सहयोगी नहीं है। इसलिए केस प्रयागराज स्थानांतरित किया जाय। 200 किमी जाना कठिन है। पति का कहना था कि तलाक में देरी करने के लिए याचिका दायर की है और प्रयागराज में उसके जीवन को खतरा है। कोर्ट ने इस दलील को नहीं माना।
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