Jharkhand High Court परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी, डायरेक्ट लिंक से करें डाउनलोड
आचार संहिता उल्लंघन के मामले में पूर्व विधायक अशरफ के खिलाफ स्पेशल कोर्ट एमपीएमएलए ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। पूर्व विधायक के खिलाफ 2017 से वारंट चल रहा है। यह आदेश स्पेशल कोर्ट के जज पवन कुमार तिवारी ने एसपीओ हरिओंकार सिंह और लाल चन्दन को सुनकर दिया है।
प्रकरण 21 मई 2005 की धूमनगंज थाने का है। वादी डीपी सिंह की रिपोर्ट पर पुलिस ने सपा प्रत्याशी अशरफ और बसपा प्रत्याशी पूजा पाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। आरोप है कि टेलीफोन के बाक्स और धर्मवीर की प्रतिमा पर पार्टी के झंडा बैनर लगाए गए थे। 17 अक्तूबर 2017 को पूर्व विधायक पूजा पाल की पत्रावली अलग कर दी गई थी। अभियुक्त अशरफ के खिलाफ जुलाई 2018 से गैरजमानती वारंट चल रहा है। कोर्ट ने पूजा पाल की पत्रावली पर उपस्थित होने के लिए सम्मन जारी किया है। प्रकरण की सुनवाई 11 जून 2019 को होगी।
आरबी लाल की जमानत पर सुनवाई आज
एक्सिस बैंक घोटाला मामले में जेल में बंद शुआट्स के कुलपति आरबी लाल की जमानत की सुनवाई सोमवार को शुरु हुई थी लेकिन बहस पूरी न होने के कारण टल गई। मंगलवार को जमानत पर सुनवाई की जाएगी।
बचाव पक्ष के अधिवक्ता उमाशंकर तिवारी ने बताया कि सोमवार को जमानत पर सुनवाई की गई। बहस पूरी नहीं हो सकी। कोर्ट ने शेष बहस और सुनवाई के लिए मंगलवार की तारीख नियत की है।
प्रकरण में आरबी लाल ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर 15 अप्रैल को सरेंडर किया था। अंतरिम जमानत अर्जी खारिज होने के बाद उन्हेजेल भेज दिया गया था। इसी प्रकरण में जिला न्यायालय द्वारा अभियुक्त एक्सिस बैंक के रिलेशनशिप मैनेजर कमल एहसान, शुआट्स के लेखाकार राजेश सहित अन्य की जमानतें खारिज हो चुकी है।